कोरोना के खतरे को देखते हुए देश भर में 31 मई तक लॉकडाउन 4.0 की घोषणा कर दी गयी है । इस घोषणा के साथ ही देश की सभी जनता से अपील की गई है कि वो नये लॉकडाउन का अच्छे से पालन करें । जिसके बाद गृहमंत्रालय( Home Ministry) ने इससे संबंधित नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नया लॉकडाउन कल यानी सोमवार से लागू हो जाएगा । हालांकि इस लॉकडाउन के दौरान लोगो को कई नई छूट देने की भी घोषणा की गई है । वही सभी तरह की हवाई यात्रा पर लगा रोक जारी रहेगा यानी देश के एक राज्य से दूसरे राज्य हवाई मार्ग से लोग नही जा पाएंगे साथ ही अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक जारी रहेगी । केवल मेडिकल इमरजेंसी के दौरान घरेलू हवाई यात्रा पर छूट की अनुमति दे दी गयी है ।

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इन कामों पर लगी रहेगी रोक
-मेट्रो रेल सेवाओं पर रोक जारी रहेगी. स्कूल, कॉलेज, सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. ऑनलाइन पढ़ाई पर कोई रोक नहीं है.

-होटल, रेस्त्रां, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे.
-स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स खोले जा सकेंगे लेकिन इसमें दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं होगी.

-सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों पर पूरी तरह से रोक जारी रहेगी.

-सभी सार्वजनिक धार्मिक स्थान बंद रहेंगे. धार्मिक बैठकों पर पूरी तरह से रोक रहेगी

कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरकरार रहेगी यहां सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानें खुलेंगी और ई-कॉमर्स के जरिए भी जरूरी सामान ही मंगवाया जा सकेगा.

कंटेनमेंट जोन छोड़कर बाकी जगहों पर शुरू हो जायेंगीं ये गतिविधियां-

1. यात्री गाड़ियों और बसों से अंतरराज्यीय यात्राएं. हालांकि इसमें राज्यों की अनुमति होना भी जरूरी होगा.

2. राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश का राज्य के अंदर शुरू किया गया यातायात.

3. लोगों की गतिविधियों के लिए तय किए गये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के तहत गतिविधियां.

नई गाइडलाइन के मुताबिक, केंद्र ने कोरोना संक्रमित इलाकों के लिए 5 जोन तय करने का निर्देश दिया है. रेड, ग्रीन, ऑरेंज, बफर और कंटेनमेंट जोन राज्य सरकारें तय करेंगी. कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक चीजों की सप्लाई की अनुमति होगी.

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